लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, उत्तर प्रदेश

नियम एंव शर्ते

  • लाईसेन्स शुल्क में वातानुकूलन , स्थल स्पाॅट लाईट तथा स्टेज की लाईट एवं घ्वनि व्यवस्था आदि का सम्पूर्ण किराया सम्मिलित है।
  • निदेशक को यह अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये किसी भी समय अनुज्ञप्तिधारी का अनुज्ञा-पत्र रद्द कर सकता है और ऐसी स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी को उसके द्वारा जमा किया हुआ धन बिना किसी ब्याज के वापस कर दिया जायेगा, अनुज्ञप्तिधारी इस प्रकार रद्द की गई अनुज्ञप्ति के एवज में किसी नुकसान या मुआवजा पाने का अधिकारी नही होगा।
  • संस्थान द्वारा किसी भी आवेदक के आवेदन की अस्वीकृति की दशा में पूर्ववर्ती नियमों के अनुसार उसके द्वारा जमा की गई पूरी अग्रिम धनराशि वापस कर दी जायेगी।
  • अनुज्ञप्तिधारी अपना अनुज्ञापत्र किसी अन्य को नही सौंप सकता और न ही श्रोतृशाला के पूरे क्षेत्र अथवा कुछ क्षेत्र के उपयोग का अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था को सौंप सकता है।
  • श्रोतृशाला का कब्जा, सत्र प्रारम्भ होने के निश्चित समय से पूर्व प्रबंधक (श्रोतृशाला) द्वारा उपयुक्त समय (जिसको प्रबंधक उचित समझे) पर दिया जायेगा तथा समारोह की समाप्ति के बाद आधे घण्टे के अन्दर अनुज्ञप्तिधारी से निदेशक/प्रबंधक द्वारा कब्जा ले लिया जायेगा।
  • अनुज्ञप्तिधारी केवल श्रोतृशाला की स्टेज के उपयोग का हकदार है, श्रोतृशाला भवन एवं उसके कमरे या अन्य क्षेत्र उसके उपयोग के निमित्त नही बल्कि वस्तुओं के रख-रखाव के लिये बने हैं।
  • अनुज्ञप्तिधारी को श्रोतृशाला के भवन अथवा फर्नीचर पर नाखून लगाना या ऐसा ही कोई काम करना जिससे स्टेज या प्रसाधनशाला का सौन्दर्य नष्ट होता हो, सख्त मना है। वह श्रोतृशाला के फर्नीचर या अन्य वस्तुओं को उसके मूल स्थान से इधर-उधर नही करेगा।
  • उत्तम सुविधाये उपलब्ध कराने की दृष्टि से श्रोतृशाला स्टेज की ध्वनि एवं विद्युत उपकरणों, यवनिका नियंत्रण, वातानुकूलन आदि से सुसज्जित है और इन सुविधाओं को बनाये रखने का हर सम्भव प्रयास किया जायेगा लेकिन यदि किसी कारणवश कोई व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है तो इसकी वजह से अनुज्ञप्ति शुल्क में किसी प्रकार की कटौती मान्य नही होगी और न ही संस्थान यकायक उत्पन्न हुई रूकावट के लिये अथवा किसी प्रकार की अन्य गड़बड़ी के लिये जिम्मेदार होगा, जो उसके प्रबंध/नियंत्रण के वश में न हो।
  • श्रोतृशाला के बाहर स्थित फर्नीचर ध्वनि एवं विद्युत उपकरणों का उपयोग श्रोतृशाला के अन्दर करना निदेश/प्रबंधक की अनुमति पर उनके व्दारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जा सकेगा।
  • अनुज्ञप्तिधारी को श्रोतृशाला में उपलब्ध सीटों से अधिक व्यक्तियों को प्रवेश देकर भीड़ एकत्रित करने की अनुमति नही होगी।
  • श्रोतृशाला परिसर में थूकना, धूम्रपान, पान मसाला व किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक कार्य अथवा श्रोतृशाला को कोई भी स्थान, स्टेज/फर्नीचर आदि को गन्दा करना सख्त मना है, अन्यथा इन नियमों के अनुपालन के तहत पूरी जिम्मेदारी अनुज्ञप्तिधारी की होगी।
  • निदेशक की पूर्व अनुमति के बिना श्रोतृशाला के प्रवेश स्थल पर अथवा उसके बाहर किसी प्रकार का संगीत अथवा लाउडस्पीकर लगाना प्रतिबन्धित होगा।
  • संस्थान की शासी निकाय के सदस्यों, प्रबंधक तथा श्रोतृशाला स्टाफ को यह अधिकार होगा कि वह अनुज्ञप्तिधारी का कब्जा होने के दौरान श्रोतृशाला के किसी भी भाग में किसी भी समय आवागमन कर सकता है।
  • श्रोतृशाला में किसी भी कतार की 10 सीटें बिना किसी प्रभार के संस्थान के निदे शक अथवा उनके निर्देशानुसार उपयोग की जायेगी।
  • उपर्युक्त नियमों के उल्लंघन की दशा में जमानत राशि वापसी नही होगी।
  • जिला प्रशासन व्दारा अनुमति पत्र अनिवार्य है।
  • पार्किंग के अलावा अन्य उपयोग की दशा में रू. 10,000 + 18% जी.एस.टी. देय होगी।
  • कार्यक्रम से पूर्व श्रोतृशाला के बाथरूमों में लगी टोटियां तथा अन्य सामग्री का अवलोकन आयोजक पार्टी के किसी जिम्मेदार व्यक्ति व्दारा किया जायेगा तथा कार्यक्रम के समापन के पश्चात् संबंधित स्थलों/सामग्रियों का निरीक्षण श्रोतृशाला कर्मी द्वारा किया जायेगा कि सभी सामग्रियां यथावत् हैं अथवा नही, तत्पश्चात् श्रोतृशाला कर्मी द्वारा आवश्यक प्रमाणपत्र देने के पश्चात् ही जमानत राशि अवमुक्त की जायेगी।
  • नियत सत्र के लिए एक बार अनुज्ञप्ति जारी होने के पश्चात यदि आवेदक उसका उपयोग नहीं कर पाता है तो उस दशा में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिये प्रभार की समस्त - राशि - संस्थान द्वारा जब्त कर ली जायेगी । यदि अनुज्ञप्तिधारी अपने कार्यक्रम की तिथि के 10 दिन पूर्व निदेशक को लिखित सूचना देता है कि उसके द्वारा नियत तिथि पर श्रोतृशाला का उपयोग सम्भव नहीं है और उसी दिन किसी अन्य द्वारा उसी सत्र या सत्रों में श्रीतृशाला का उपयोग किया जाता है - और यदि इस प्रबन्ध पर निदेशक संतुष्ट हो जाते हैं तो अनुज्ञप्ति शुल्क तथा अन्य प्रकार की आधी धनराशि तथा जमानत की पूरी धनराशि अनुज्ञप्तिधारी को पूरी वापस कर दी जायेगी ।
  • यदि 10 दिन पहले बुकिंग निरस्त करायी जाती है तो 10% की कटौती की जाए।
  • यदि 5 दिन पहले बुकिंग निरस्त करायी जाती है तो 25% की कटौती की जाए।
  • यदि 3 दिन पहले बुकिंग निरस्त करायी जाती है तो 50% की कटौती की जाए।
  • 3 दिन से कम समय में बुकिंग निरस्त कराये जाने पर सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जाए।
  • 8 घंटे से अधिक प्रयोग करने की दशा में ₹5000 प्रति घंटे + जीएसटी अतिरिक देय होगा। अन्नयथा की स्थिति में जमानत धनराशि जब्बत कर ली जायेगी ।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न शर्तों का अनुपालन भी अनिवार्य होगाः-

  • श्रोतृशाला मे लगे सूचना बोर्ड के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर पोस्टर लगाना प्रतिबंधित होगा।
  • दीवार तथा दरवाजे़ पर कीलें ठोंकना प्रतिबंधित होगा।
  • फर्श पर रंगोली बनाना प्रतिबंधित होगा।
  • श्रोतृशाला के अन्तर्गत कार्यक्रमों के सम्पादन हेतु साउन्ड व लाईट की व्यवस्था पूर्ण है। बाहर से साउन्ड व लाईट की व्यवस्था की आवश्यकता नही है। अपरिहार्य परिस्थितियों में अतिरिक्त लाईट व साउन्ड की व्यवस्था प्रबंधक की लिखित अनुमति के बाद ही की जा सकेगी।

मैनें उपर्युक्त नियमों को पढ़ लिया है और समझ लिया है। मैं एतद् द्वारा  इन नियमों को स्वीकार करता हूॅ व अनुपालन के लिये सहमत हॅू।

 

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